‘लहरा दो तिरंगा’ से पहले दीपके और नेहा बोरा हिरासत में

‘लहरा दो तिरंगा’ से पहले दीपके और नेहा बोरा हिरासत में
  • कनॉट प्लेस में ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन से पहले कार्रवाई
  • अभिजीत दीपके को पंचकुइयां रोड से पुलिस ने हिरासत में लिया
  • नेहा बोरा को मंडी हाउस इलाके से हिरासत में  
  • पुलिस ने निषेधाज्ञा और मार्च की अनुमति नहीं होने का दिया हवाला
  • प्रशांत भूषण और कॉकरोच पार्टी ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

Delhi Tiranga Protest: दिल्ली के  कनॉट प्लेस में "लहरा दो तिरंगा' नाम से प्रस्तावित प्रदर्शन कार्यक्रम से शुक्रवार को सियासी सरगर्मी तेज हो गई। तिरंगा यात्रा के लिए निकले सीजेपी नेता अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस ने पंचकुइयां रोड पर रोककर हिरासत में ले लिया। वहीं, नेहा बोरा  को मंडी हाउस इलाके से हिरासत में लिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर हलचल और बढ़ गई।

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके शुक्रवार शाम करीब 4:40 बजे झांसी रोड से निकलकर पंचकुइयां रोड पहुंचे थे। इसी दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक लिया और अपने वाहन में बैठाने का प्रयास किया। अभिजीत दीपके को अपने वाहन में बैठाकर वहां से ले गई।

कॉकरोच पार्टी का एक्स पोस्ट: शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 को रात 7:57 बजे

दिल्ली पुलिस अभिजीत दिपके को किसी अज्ञात स्थान पर ले गई है। हमारा उनसे संपर्क टूट गया है। उन्हें वकीलों से बात करने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है।

यह सरकार युवाओं के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार क्यों करती है? हम भारत के समान नागरिक हैं और संविधान के तहत मिलने वाले सभी अधिकारों एवं संरक्षण के हकदार हैं।

प्रशांत भूषण का एक्स पोस्ट: शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026, 22.03 बजे

नेहा बोरा और अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर उठा लिया है। पुलिस ने उनके ठिकाने की जानकारी नहीं दी है और न ही उन्हें अपने वकीलों या परिजनों से संपर्क करने की अनुमति दी है। यह पूरी तरह गैरकानूनी है। ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए कि वे कनॉट प्लेस में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहराना चाहते थे!

पुलिस ने थमाया नोटिस

इससे पहले हिरासत में लेने से पहले दिल्ली पुलिस की टीम अभिजीत दीपके के घर भी पहुंची थी। पुलिस ने उन्हें मार्च नहीं निकालने का नोटिस सौंपा । नोटिस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए बताया गया कि कनॉट प्लेस इलाके में प्रतिबंध लागू हैं। साथ ही, नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) की ओर से प्रस्तावित तिरंगा यात्रा को अनुमति नहीं दिए जाने की जानकारी दी गई।

पुलिस ने नोटिस में चेतावनी दी कि बिना अनुमति मार्च निकालना और भीड़ जुटाना लागू प्रतिबंधों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा करने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

पुलिस ने दीपके को दी नसीहत

पुलिस ने  अभिजीत दीपके को समझाया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना अपने आप में कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी सार्वजनिक मार्च का आयोजन करने और भीड़ जुटाने के लिए लागू नियमों तथा प्रतिबंधों का पालन करना जरूरी है। उन्हें राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और उसके इस्तेमाल से जुड़े ध्वज संहिता के प्रावधानों की जानकारी भी दी गई।