Manipur AFSPA: मणिपुर को 6 महीने के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया, 13 पुलिस थानों को छूट

Manipur AFSPA: मणिपुर को 6 महीने के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया, 13 पुलिस थानों को छूट

केंद्र सरकार ने मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद पूरे राज्य को 01 अक्टूबर 2026 से छह महीने की अवधि के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया है। यह घोषणा सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए की गई है।

हालांकि, 5 जिलों के 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को इस घोषणा से बाहर रखा गया है। यह घोषणा छह महीने तक प्रभावी रहेगी, जब तक इसे इससे पहले वापस न ले लिया जाए।

01 अक्टूबर 2026 से लागू होगी घोषणा

केंद्र सरकार ने इससे पहले अधिसूचना एस.0.1515 के माध्यम से 01.04.2026 से छह महीने की अवधि के लिए मणिपुर के पूरे राज्य को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया था। उस घोषणा में भी 5 जिलों के 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को बाहर रखा गया था।

अब मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति की एक और समीक्षा के बाद ‘अशांत क्षेत्र’ की घोषणा को 01.10.2026 से अगले छह महीने के लिए जारी रखा गया है।

5 जिलों के 13 पुलिस थानों के इलाके रहेंगे बाहर

नई घोषणा के तहत जिन 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रों को ‘अशांत क्षेत्र’ से बाहर रखा गया है, वे 5 जिलों में हैं।

इनमें इम्फाल पश्चिम के इंफाल, लैम्पफेल, शहर, सिंगजामेई, पैटसोई और वांगोई पुलिस स्टेशन शामिल हैं। इम्फाल पूर्व में पोरोमपट, हिंगांग और इरिलवंग पुलिस स्टेशन इसके दायरे में हैं।

वहीं, थौबल जिले का थौबल, बिश्नुपुर जिले के बिश्नुपुर और नम्बोल तथा काकचिंग जिले का काकचिंग पुलिस स्टेशन भी इस सूची में शामिल है।

13 पुलिस स्टेशनों की पूरी सूची

क्रम संख्या पुलिस स्टेशन जिला
1 इंफाल इम्फाल पश्चिम
2 लैम्पफेल इम्फाल पश्चिम
3 शहर इम्फाल पश्चिम
4 सिंगजामेई इम्फाल पश्चिम
5 पैटसोई इम्फाल पश्चिम
6 वांगोई इम्फाल पश्चिम
7 पोरोमपट इम्फाल पूर्व
8 हिंगांग इम्फाल पूर्व
9 इरिलवंग इम्फाल पूर्व
10 थौबल थौबल
11 बिश्नुपुर बिश्नुपुर
12 नम्बोल बिश्नुपुर
13 काकचिंग काकचिंग

AFSPA की धारा 3 के तहत लिया गया फैसला

केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह घोषणा की है।

इस आदेश के अनुसार, 5 जिलों के 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरा मणिपुर राज्य 01.10.2026 से छह महीने के लिए ‘अशांत क्षेत्र’ रहेगा।