1 सितंबर 2026 से रोजमर्रा के जीवन और वित्तीय मामलों से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इनमें LPG कनेक्शन, बैंकिंग, ETF कारोबार और विदेश यात्रा से जुड़े बदलाव शामिल हैं। कुछ नियम सीधे आपकी जेब से जुड़े हैं, जबकि विदेश यात्रा करने वालों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया में बदलाव राहत देने वाला है।
विदेश यात्रा में नहीं लगेगी बोर्डिंग पास पर मुहर
आज से भारत से अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया में बदलाव होगा। अब बोर्डिंग पास पर भौतिक मुहर लगाने की जरूरत नहीं होगी।
यात्री मोबाइल पर इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास या उसकी प्रिंटेड कॉपी दिखाकर इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इससे प्रक्रिया आसान और तेज होने की जानकारी दी गई है।
LPG ई-केवाईसी को लेकर बदलाव
LPG कनेक्शन के लिए ई-केवाईसी या बायोमेट्रिक सत्यापन की अंतिम तारीख 31 अगस्त बताई गई है। आज से ई-केवाईसी की प्रक्रिया बंद हो जाएगी।
दी गई जानकारी के अनुसार, जिन ग्राहकों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें घरेलू सब्सिडीयुक्त सिलेंडर मिलने में परेशानी हो सकती है। साथ ही 1 सितंबर से LPG या पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बदलाव संभव है।
बैंकिंग और FD से जुड़े नियम
बड़ी सावधि जमा यानी FD को लेकर नए पारदर्शिता नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। इसके तहत 3 करोड़ रुपये या उससे अधिक की जमा राशि पर बैंक को ब्याज दर रोजाना सुबह 10:10 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित करनी होगी।
एक ही दिन जमा की गई समान राशि पर बैंक की अलग-अलग शाखाएं अलग-अलग ब्याज दर नहीं दे सकेंगी। हालांकि, छोटी FD पर इसका महत्वपूर्ण असर नहीं पड़ेगा।
आज से ATM से जुड़े चार्ज में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।
ETF कारोबार में भी बदलाव
SEBI ने ETF कारोबार के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत ETF की कीमत की सीमा तय करने के लिए पिछले कारोबारी दिन के आखिरी 30 मिनट की ट्रेडिंग वॉल्यूम की औसत कीमत को आधार बनाया जाएगा।
इस बदलाव का उद्देश्य ETF की कीमत को बाजार की ताजा स्थिति के आसपास बनाए रखना है।
1 सितंबर से जुड़े बदलावों पर रखें नजर
सितंबर की शुरुआत में लागू होने वाले इन बदलावों में विदेश यात्रा, LPG, बैंकिंग और ETF से जुड़े नियम शामिल हैं। वहीं, FD की पारदर्शिता से जुड़े नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे।