Disha Salian Death Case: दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले की जांच CBI से कराने का आदेश दिया है। साथ ही पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत को लेकर उनके पिता सतीश सालियान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी थी और पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
दिशा के पिता ने की थी नए सिरे से जांच की मांग
यह मामला दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है। उन्होंने हाईकोर्ट से FIR दर्ज करने के साथ मामले की नए सिरे से जांच कराने की मांग की थी।
सतीश सालियान की मांग थी कि उनकी बेटी की मौत के मामले की जांच CBI से कराई जाए। इससे पहले 28 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सतीश सालियान ने लगाए थे गंभीर आरोप
सतीश सालियान ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उनकी बेटी दिशा के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या की गई थी। इसी आधार पर उन्होंने केस दर्ज कराने और निष्पक्ष जांच की मांग की थी।
दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं। 8 जून 2020 को मुंबई के मालाड इलाके में एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरकर उनकी मौत हो गई थी। उस समय मुंबई पुलिस ने इस घटना को आत्महत्या माना था और एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट (ADR) दर्ज की थी।
अब CBI करेगी मामले की जांच
बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिशा सालियान की मौत के मामले में CBI जांच का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने पुलिस को FIR दर्ज करने का भी निर्देश दिया है।