शरजील इमाम को मिली राहत, जानें किस वजह से मिली अंतरिम जमानत?

शरजील इमाम को मिली राहत, जानें किस वजह से मिली अंतरिम जमानत?

दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शरजील इमाम को कड़कड़डूमा कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। अदालत ने उन्हें अपने चचेरे भाई के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए यह राहत दी है। शरजील इमाम को 4 अक्तूबर से 10 अक्तूबर तक अंतरिम जमानत दी गई है।

अंतरिम जमानत की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें निर्धारित समय पर आत्मसमर्पण करना होगा।

4 से 10 अक्तूबर तक मिली अंतरिम जमानत

कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील इमाम को सात दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी है। यह अनुमति चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए दी गई है।

निर्धारित अवधि खत्म होने के बाद शरजील इमाम को तय समय पर वापस आत्मसमर्पण करना होगा। अदालत का यह आदेश इसी सीमित अवधि के लिए है।

मार्च में भी मिली थी 10 दिन की राहत

शरजील इमाम के वकील अहमद इब्राहिम ने बताया कि यह अस्थायी राहत दिल्ली हाई कोर्ट में 30 सितंबर को होने वाली सुनवाई से कुछ दिन पहले मिली है।

इससे पहले मार्च में भी शरजील इमाम को अंतरिम जमानत दी गई थी। उस समय कोर्ट ने उन्हें अपने भाई की शादी में शामिल होने और अपनी बीमार मां की देखभाल करने के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी।

दिल्ली दंगा मामले में आरोपी हैं शरजील इमाम

शरजील इमाम पर वर्ष 2020 में दिल्ली में सीएए के विरोध के दौरान दंगा भड़काने और भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। उनके खिलाफ यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।

शरजील इमाम वर्ष 2020 से ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

हाई कोर्ट में 30 सितंबर को सुनवाई

शरजील इमाम के वकील अहमद इब्राहिम के मुताबिक, अंतरिम जमानत की यह राहत दिल्ली हाई कोर्ट में 30 सितंबर को होने वाली सुनवाई से कुछ दिन पहले मिली है। फिलहाल कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 अक्तूबर से 10 अक्तूबर तक बाहर रहने की अनुमति दी है।