इलाहाबाद : संभल की जामा मस्जिद में फिलहाल किसी तरह की रंगाई-पुताई का काम नहीं होगा । इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है । मस्जिद कमेटी की ओर से अदालत में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई और सफाई की अनुमति मांगी गई थी । आज सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अभी रंगाई-पुताई पर रोक लगा दी लेकिन परिसर में साफ-सफाई की इजाजत दे दी है ।
मस्जिद कमेटी को पक्ष रखने के लिए मंगलवार तक का समय
हाईकोर्ट अब मंगलवार को इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा । इस दिन मस्जिद कमेटी अदालत के सामने अपना पक्ष रखेगी । अदालत ने भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग यानि एएसआई को तीन अधिकारियों की टीम गठित कर संभल जामा मस्जिद का निरीक्षण कर यह बताने को कहा था कि परिसर के भीतर पुताई और मरम्मत की जरूरत है या नहीं । एएसआई को शुक्रवार सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट सौंपना था ।
सर्वे रिपोर्ट के बाद आया अदालत का फैसला
एएसआई ने अदालत को बताया कि मस्जिद में फिलहाल किसी भी तरह की रंगाई-पुताई की आवश्कता नहीं है । सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद की पेंटिंग सेरामिक पेंट से हुई है और फिलहाल पुताई कराने की कोई आवश्यकता नहीं है । एएसआई की रिपोर्ट मिलने के बाद न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी से साफ तौर पर कहा कि वे किसी भी तरह की रंगाई-पुताई नहीं कर सकते लेकिन सफाई का कार्य करवा सकते हैं ।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम रमजान से पहले मस्जिद परिसर में किए जाने वाले कार्य के लिए एक वीडियोग्राफी भी कराएगा । बता दें मस्जिद कमेटी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी । जिसके बाद हाईकोर्ट ने तीन सदस्यीय कमेटी की देखरेख में सर्वे कराने का आदेश दिया था । अदालत ने कमेटी में एएसआई का एक विशेषज्ञ, एक वैज्ञानिक और जिला प्रशासन के एक अधिकारी को शामिल करने को कहा था । सर्वे के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है जिसके आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है ।